दिल्ली की अदालत ने भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में यूट्यूबर Dhruv rathi को तलब किया है।

7 जुलाई को ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी” शीर्षक से एक वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने एक भाजपा नेता को “हिंसक और अपमानजनक” ट्रोल बताया था।

इस पर दिल्ली की एक अदालत ने मुंबई के भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ के द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के आधार पर ध्रुव राठी को समन भेजा है। नखुआ का कहना है कि राठी ने वीडियो में उन्हें बिना किसी ठोस आधार के “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” कहा है, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है।

नखुआ ने कहा कि इस आरोप के कारण उन्हें सार्वजनिक तौर पर बहुत निंदा और उपहास का सामना करना पड़ा है।

19 जुलाई को साकेत कोर्ट की जिला जज गुंजन गुप्ता ने इस मामले में अंतरिम राहत की याचिका के संबंध में राठी को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

नखुआ का कहना है कि राठी ने अपने वीडियो में बिना किसी सबूत के उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है। उन्होंने अपने मुकदमे में दावा किया है कि इस तरह के झूठे आरोप उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा सकते हैं और समाज में उनके प्रति अविश्वास का माहौल पैदा कर सकते हैं।

नखुआ ने यह भी कहा कि इस तरह के आरोपों का असर बहुत गहरा हो सकता है, जिसे पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल है।

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